कैैराना से सपा विधायक नाहिद हसन को आज गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया। हमेशा चर्चा के केंद्र में रहने वाले नाहिद पर जमीन के बैनामे के एक मामले में अस्सी लाख रूपये की धोखाधड़ी का आरोप है। सपा विधायक को इलाहाबाद हाईकोर्ट से अंतरिम जमानत मिली थी। आज वह फास्ट ट्रैक कोर्ट में पेश हुए जहां उनकी जमानत खारिज कर दी गई। इसके बाद कैराना पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। दरअसल, कस्बा कैराना निवासी मोहम्मद अली ने जनवरी 2018 को कोतवाली में विधायक चौधरी नाहिद हसन व उनकी मां पूर्व सांसद तबस्सुम बेगम सहित नौ आरोपियों के खिलाफ जमीन के बैनामे में 80 लाख 87 हजार की धोखाधड़ी करने के आरोप में रिपोर्ट दर्ज कराई थी। इस रिपोर्ट के बाद से ही उनकी परेशानी काफी बढ़ गई थी। इससे पूर्व वाहन चैकिंग के दौरान बीते दिनों सपा विधायक नाहिद हसन ने एसयूवी कार के कागजात मांगने पर एसडीएम और सीओ के साथ अभद्रता की थी। घटना का वीडियो भी वायरल हुआ था। इसके बाद पुलिस ने उन पर सरकारी अधिकारी से दुर्व्यवहार और सरकारी काम में बाधा पैदा करने के आरोप में मामला दर्ज किया था। पुलिस ने उसके खिलाफ 12 आपराधिक मामले दर्ज किए। गिरफ्तारी न होने पर नाहिद को भगोड़ा घोषित कर दिया गया था। बकायदा इसके लिये कस्बे में मुनादी तक कराई गई थी। उधर जब धोखाधड़ी का मुकदमा दर्ज हुआ तो रही सही कसर भी पूरी हो गई। नाहिद ने गिरफ्तारी से बचने के लिये जिला जज की अदालत में अंतरिम जमानत की याचिका दायर की जो खारिज हो गई थी। जिस पर नाहिद ने उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया और उन्हें वहां से अंतरिम जमानत मिल गई। आज इसी सिलसिले में फास्ट ट्रैक कोर्ट के समक्ष नाहिद पेश हुए जहां उनकी जमानत खारिज कर दी गई। इस पर पुलिस ने नाहिद को गिरफ्तार कर अदालत में पेश किया जहां से उन्हें जेल भेज दिया गया। बता दें कि अंतरिम जमानत मिलने पर नाहिद का यह बयान सामने आय़ा था कि न्याय की जीत हुई है। नाहिद अपने विवादास्पद बयानों के लिये सुर्खियों में बने रहते हैं।