हाईकोर्ट की अवमानना के नाम पर कैट बोर्ड ने टोल पाइंट खोले, बल्ले बल्ले

मेरठ-- हाईकोर्ट के आदेश की अवहेलना के चलते केंट बोर्ड को अपने 15 जनवरी के निर्णय को वापस लेना पड़ा है । जिसके चलते केंट में चलने वाले टोल के सभी 11 पॉइंट कोर्ट के अगले आदेश तक ठेकेदार को व्हीकल एंट्री फीस की वसूली हेतु दे दिए गए । 
आज हुई केंट बोर्ड की बैठक में बोर्ड सदस्यों द्वारा सामूहिक रूप से पारित 15 जनवरी की बोर्ड बैठक के उस प्रस्ताव (संकल्प) को वापिस ले लिया गया जिसमें केंट के टोल ठेके के कुल 11 पॉइंट में से तीन पॉइंट ठेके से निरस्त कर दिए गए थे । और ठेकेदार से बाकी बचे आठ पॉइंट पर ही व्हीकल एंट्री फीस वसूलने की शर्त के साथ ठेका क्रियांवित करने को कहा गया था  आज़ की विशेष बोर्ड बैठक में एक् सूत्रीय एजेंडा व्हीकल एंट्री फीस के पॉइंटों को लेकर हाई कोर्ट के आदेश को लेकर ही था। जिसे बैठक प्रारम्भ होते ही बोर्ड के सचिव सदस्य मुख्य अधिशाषी अधिकारी प्रसाद चव्हाण द्वारा बोर्ड को पढ़कर सुनाया गया । और बोर्ड को आदेश नोट करने का आग्रह करते हुए उक्त विषय मे निर्णय लेने को कहा गया । 
  अब दारोमदार केंट बोर्ड के केस लड़ने की नीयत पर टिका
केंट बोर्ड अब हाईकोर्ट में इस केस को किस तरह लड़ता है । और उसके वकील किस तरह की प्रस्तुति करते है । ये देखना भी दिलचस्प रहेगा । क्योंकि एक् तरफ बोर्ड की आमदनी का सवाल है तो दूसरी तरफ जनहित में सांसद और विधायक व जनप्रतिनिधियों समेत जिलाधिकारी का टोल के विरोध में दबाव । 
सांसद , विधायक, उपाध्यक्ष नही शामिल हुए बैठक में
आज़  की बोर्ड बैठक में सांसद राजेन्द्र अग्रवाल , कांता कर्दम ,विधायक सत्यप्रकाश अग्रवाल , उपाध्यक्ष विपिन सोढ़ी व सदस्य बुशरा कमाल शामिल नही हुईं । बैठक में अध्यक्ष ब्रिगेडियर अनमोल सूद , सी ई ओ प्रसाद चव्हाण एडम कमांडेंट कर्नल संदीप , सदस्य बीना वाधवा रिनी जैन नीरज राठौर अनिल जैन मंजू गोयल धर्मेंद्र सोनकर , जी ई साउथ एन ए मैतेई व अन्य सैन्य सदस्य व कार्यालय अधीक्षक बृजेश सिंघल एवं रेवेन्यू विभाग से हितेश शामिल हुए